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Tuesday, May 4, 2021

बिहार में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा, जानिए क्या होगा खुला और क्या होगा बंद


बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 15 मई तक राज्य में पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की है। बंद के  
दौरान आवश्यक सेवाओं और संबद्ध कर्मचारियों को बाहर निकलने की अनुमति दी गई है। निजी वाहनों के लिए ई-पास अनिवार्य है, हालांकि यात्रियों के लिए टिकट दिखाना आवश्यक होगा। पटना हाईकोर्ट की फटकार के बाद नीतीश सरकार ने इस तालाबंदी की घोषणा की है।

इससे पहले, के बाद मुख्यमंत्री नीतीश ने मंगलवार को घोषणा की Kovid -19 मामलों में वृद्धि के कारण 15 मई तक राज्य में लॉकडाउन लागू करने के लिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन तय करेंगे के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश के बारे में संकट प्रबंधन समूह  हालांकि एक घंटे के भीतर लॉकडाउन के दिशानिर्देशों को सार्वजनिक कर दिया गया है। बता दें कि सोमवार को बिहार में कोविद -19 के 11,407 मामले सामने आए और 82 और लोगों की मौत हो गई।

 क्या खुला होगा और क्या बंद होगा?

1. राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे।

केवल आवश्यक सेवाएं जैसे जिला प्रशासन, पुलिस, बिजली विभाग, मेहतर, फायर ब्रिगेड, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार और पोस्ट आदि काम करेंगे। अदालतों के संदर्भ में उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

2. सभी अस्पताल, अस्पताल जो निर्माणाधीन हैं, सरकारी और निजी मेडिकल स्टोर, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम और एम्बुलेंस सेवाएं संचालित होती रहेंगी।

3. वाणिज्यिक और अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

हालांकि बैंकिंग, बीमा, एटीएम और ई-कॉमर्स से संबंधित गतिविधियाँ जारी रहेंगी।

4. इंटरनेट सेवाएं, पेट्रोल पंप, केबल सेवा,

5. खाने-पीने से जुड़ी जरूरी चीजों से जुड़ी एक निश्चित संख्या वाली दुकानें खुली रहेंगी। ये सभी दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक खुली रहेंगी।

6. सभी निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम से चलाने की अनुमति है।

7. परिवहन में सभी प्रकार के वाहन बंद रहेंगे।

आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए केवल सार्वजनिक परिवहन 50% क्षमता के साथ चलेगा। ट्रेन, हवाई यात्रा और लंबी दूरी की यात्रा पर जाने वाले लोगों को इसका उपयोग करने की अनुमति होगी, टिकट आवश्यक होगा। निजी वाहनों के लिए ई-पास जारी किए जाएंगे।

8. सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय बंद रहेंगे।

9. रेस्तरां बंद हो जाएंगे, केवल होम डिलीवरी चालू होगी।

10. सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे।

11. सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल से संबंधित आयोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

12. केवल 50 लोगों को शादियों में शामिल होने की अनुमति है। डीजे, बारात, जुलूस की अनुमति नहीं है। विवाह योजना की पूर्व सूचना थाने में देनी होगी।

13. अधिकतम 20 लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति है।

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