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Thursday, January 21, 2021

कारों और दोपहिया वाहनों के लिए बदले नियम, पालन नही करने पर भरना होगा भारी जुर्माना, जानें नए नियम

 


अगर आपके पास एक कार है तो हम आपको बता रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए। सुरक्षा के लिए  , केवल सामने बैठने वालों को सीटबेल्ट पहनना पड़ता था   । लेकिन अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पीछे बैठने वालों के लिए भी सीटबेल्ट अनिवार्य हैं। यदि आप कार के पीछे बैठे हैं और सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, तो आपको रु। तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। यदि आप राजधानी में गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा।

दिल्ली पुलिस ने नियमों को लेकर पिछले हफ्ते नोटिस जारी किया था। इन नियमों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा और सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करना है। ये नियम पहली बार पश्चिमी दिल्ली में लागू किए गए थे। यहां यह नियम 13 जनवरी से लागू किया गया है। दिल्ली पुलिस अब सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1,000 रुपये की कटौती कर सकती है। दिल्ली पुलिस की योजना अब राजधानी भर में शासन लागू करने की है।

टू-व्हीलर करेंसी भी कटेगी

इसके अलावा अगर आपने अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर में रियरव्यू मिरर नहीं लगाया है तो अपनी करेंसी को काटने के लिए तैयार रहें। दिल्ली पुलिस लंबे समय से नए नियम को लागू कर रही है। इसलिए रियरव्यू मिरर स्थापित करना अब आवश्यक है। यदि आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो आपकी मुद्रा में कटौती की जा सकती है।

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