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Wednesday, January 20, 2021

जीरो बैलेंस में खोले जन धन खाता, आपको 10 हजार रुपये का मिलेगा लाभ

 


प्रधान मंत्री  जन धन योजना (जन धन योजना   पर प्रधान मंत्री) शून्य अंक के तहत बैंक खाता शेष की संख्या 41 को पार कर गई है।  खाताधारकों को पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए खाते में कई लाभ मिलते हैं। अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है तो भी आप 10 हजार रुपये तक निकाल सकते हैं। इसके अलावा, एक डेबिट कार्ड (रूपे डेबिट कार्ड) प्रदान किया जाता है ताकि आप खाते से पैसा निकाल सकें और खरीदारी भी कर सकें।

यह याद किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में, जनधन योजना शुरू करने की घोषणा की थी। उसी वर्ष 28 अगस्त को यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत जनधन खातों की कुल संख्या 6 जनवरी, 2018 तक 41.6 करोड़ तक पहुंच गई है  । सरकार ने 2018 में अधिक सुविधाओं और लाभों के साथ योजना का दूसरा संस्करण लॉन्च किया।

2 लाख रुपये का मुफ्त दुर्घटना बीमा

योजना के दूसरे संस्करण में, सरकार ने उन लोगों के लिए प्रत्येक परिवार के स्थान को लक्षित करने का निर्णय लिया जो अभी भी बैंकिंग सुविधाओं से वंचित थे। इसके अलावा, 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए जनधन खाते पर कार्ड धारकों के लिए मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर को दोगुना कर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।

एक जाँधन खाता खोलने के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है

आप जनधन खाता खोलने के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस सहित नो योर कस्टमर (केवाईसी) की आवश्यकता को पूरा करने वाला एक दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपके पास दस्तावेज नहीं हैं, तो आप एक छोटा खाता खोल सकते हैं। इसमें आपको बैंक अधिकारी के सामने एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो और अपना हस्ताक्षर होना चाहिए। जनधन खाता खोलने के लिए आपको कोई शुल्क या शुल्क नहीं देना होगा। 10 साल या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति इस खाते को खोल सकता है।

10 हजार रुपये निकालने की सुविधा

जनधन खाते के कई लाभ हैं। यदि आपके पास एक जनधन खाता है, तो आप ओवरड्राफ्ट द्वारा अपने खाते से अतिरिक्त 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ओवरड्राफ्ट सुविधा एक ऐसी सुविधा है जहां खाताधारक खाते से पैसा तब भी निकाल सकता है, जब उसके खाते में एक भी रुपया न हो। यानी खाताधारक का खाता शेष शून्य है। यदि किसी प्रधानमंत्री का जनधन खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो उसे उस खाते पर ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।

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