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Tuesday, October 27, 2020

कोयला घोटाला: पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को मिली तीन साल की सजा

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 नई दिल्ली:  पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को कोयला घोटाला मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है। 1999 में झारखंड में एक कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाला मामले में दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को तीन साल की सजा सुनाई।

इस मामले में, अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे सहित दो अन्य लोगों को भी तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

दिलीप रे के अलावा, सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कास्त्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (CTL), इसके निदेशकों महेंद्र कुमार अग्रवाल और कास्त्रोन माइनिंग लिमिटेड (CML) को भी दोषी ठहराया। सीबीआई अदालत ने सीटीएल पर 60 लाख रुपये और सीएमएल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इस महीने की शुरुआत में, अदालत ने वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री (कोयला) दिलीप रे को आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। गौरतलब है कि विशेष अदालत ने हाल ही में दिलीप रे को कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराया था।

1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं से जुड़ा उनका मामला।  विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दिलीप रे को दोषी पाया, जबकि अन्य को धोखाधड़ी और साजिश का दोषी पाया गया। दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे। बीजू जनता दल (बीजद) के संस्थापक सदस्य दिलीप रे बीजू पटनायक के बहुत करीबी थे।

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