नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच अनलॉक शुरू होते ही कई सारी चीजें अनलॉक हो चुकी हैं। ऐसे में स्कूल, अंतरराष्ट्रीय उड़ाने, सिनेमा जगत आदि कई ऐसी चीजें हैं जो अभी भी बंद चल रहे हैं। वहीं भारत सरकार ने देश में अनलॉक 5 के लिए दिशा—निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने की मंजूरी दे दी है। इसमें सबसे जरूरी शर्त यह है कि ये सभी केवल 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोले जाएंगे। इसकी भी सख्त हिदायत दी गई है कि सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का सख्ती से पालन करना होगा।
खबर यह भी है कि औद्योगिक प्रदर्शनियों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की छूट दे दी जाएगी।इसके लिए वाणिज्य विभाग की तरफ से जल्द एसओपी जारी किया जाएगा। साथ ही अनलॉक 5 में पेशेवर तैराकों के प्रशिक्षण ख्याल रखा गया है। इन तैराकों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाए जा रहे स्विमिंग पूल्स को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए उन्हें युवा मामलों और खेल मंत्रालय की तरफ से जारी किए जाने वाले कुछ मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। अनलॉक 5 में मनोरंजन जगत का खास ख्याल रखा गया है। लोगों के मनोरंजन के लिए मनोरंजन पार्क को भी 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। इन्हें भी एसओपी का पालन करना होगा, जिसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाएगा।
गौरतलब है कि मंत्रालय ने इन सब छूटों के साथ यह भी साफ किया है कि इन गतिविधियों की इजाजत केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में ही रहेगी। जारी अपने बयान में मत्रालय ने कहा कि अनलॉक 5 के तहत जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मिले फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ बड़े पैमाने पर विचार-विमर्श पर आधारित हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सुझाव पर सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स आदि को 15 अक्टूबर से शुरू करने की अनुमति दी गई है।
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