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Wednesday, September 30, 2020

एक अक्टूबर से लागू किए जाएंगे ये नए नियम, कुछ देंगे राहत, तो कुछ पहुंचाएंगे नुकसान


सितंबर का महीना समाप्त होने के साथ ही शुरू होने वाला अक्टूबर का महीना अपने साथ कुछ बदलाव लेकर आने वाला है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। जी हां अक्टूबर के इस महीने में पांच ऐसे नियमों ने बदलाव होने जा रहा, जो सीधे तौर पर हमसे जुड़े हैं। हालांकि इनमें से कुछ हमें राहत देने वाले हैं तो कुछ परेशानी बढ़ाने वाले हैं। जैसे कि इस महीने केंद्र सरकार (central government) स्वास्थ्य बीमा को लेकर जो भी बदलाव करेगी वह हमारे लिए फायदेमंद होंगा। वहीं विदेशों में मनी ट्रांसफर किये जाने वाला बदलाव नुकसानदायक साबित होगा।

स्वास्थ्य बीमा में मिलेंगी ज्यादा सुविधाएं

केंद्र सरकार (central government) बीमा नियामक इरडा (IRDA)के नियमों के अंतर्गत होने वाले स्वास्थ्य बीमा में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव के तहत बीमा कंपनियों को अपनी नीतियों की कुछ अहम धाराओं को सरल बनाना होगा,ताकि ग्राहक उसे आसानी से समझ सकें और बीमाकर्ताओं के उत्पादों का तुलनात्मक अध्ययन कर फैसला ले सकें। वहीं, दूसरा बदलाव टेलीमेडिसिन को लेकर किया जायेगा, जो आजकल व्यक्तिगत दूरियों के इन समयों में अधिक जरूरी है। जबकि तीसरा बदलाव क्लेम को लेकर किया जायेगा, जिसके तहत बीमा कंपनियों को उपभोक्ताओं को क्लेम आसानी से उपलब्ध कराना होगा।

आसानी से बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान होगा

एक अक्टूबर 2020 से होने वाला बदलाव वाहन चालकों के लिये सुविधाजनक होने वाला है। इसके तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान (driving license and e-challan ) सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेज का रखरखाव एक आईटी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस (driving license ) बनवाने के लिए ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी। साथ ही चेकिंग के दौरान अगर गाड़ी के कागजात इलेक्ट्रिक माध्यम से सही पाए जाते हैं तो वाहन मालिक से हार्ड कापी नहीं मांगी जाएगी। अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस ऑथरिटी द्वारा निरस्त किया जा चुका ही तो इसकी भी जानकारी पोर्टल पर अपडेट रहेगी।

खुली मिठाइयों पर भी दी जाएगी वैधता की तारीख

बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों को लेकर भी सरकार सख्त हो गई है। खाद्य नियामक एफएसएसएआई (FSSAI ) के नये नियम में होने वाले बदलाव के तहत अब दुकानदार को अपने उपभोक्ताओं को इस बात की जानकारी देनी होगी कि वह जो मिठाई खरीद रहे हैं उसकी समय सीमा कब तक है यानी की कब तक उसे खाया जा सकता है। एफएसएसएआई (FSSAI ) ने खाने की चीज की सुरक्षा तय करने के अंतर्गत खाने-पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारों के लिए एक अक्तूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल की समय सीमा प्रदर्शित करना आवश्यक कर दिया है।

टीवी खरीदना महंगा होगा

केंद्र सरकार (central government) द्वारा किये जा रहे इस बदलाव के तहत एक अक्टूबर से टीवी खरीदना महंगा हो जायेगा, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि टीवी के ओपन सेल के आयात पर पांच फीसदी तक कस्टम ड्यूटी टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है। टीवी की मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के मकसद सरकार यह कदम उठाने जा रही है। इस बदलाव के बाद 32 इंच के टेलीविजन का दाम में 600 रुपये और 42 इंच का दाम 1,200 से 1,500 रुपये तक की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है।

विदेश पैसे भेजने पर शुल्क बढ़ेगा

एक अक्टूबर से होने वाले बदलाव के बाद विदेश में रह रहे अपने परिजनों को पैसा भेजने वालों को अब अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। सरकार ने विदेश पैसा भेजने पर टैक्स वसूलने को लेकर नया नियम बना दिया है, जो एक अक्टूबर 2020 से लागू हो जायेगा। ऐसे में आप जो भी रकम विदेश भेजेंगे उस पर पांच फीसदी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

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