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Tuesday, September 22, 2020

बैंकों की धांधली से ग्राहकों को मिलेगी राहत, सरकार ने बदल दिया पूरा बैंकिंग सिस्टम

 


केंद्र की मोदी सरकार ने किसान बिल को पास करने के बाद एक और बड़े फैसले पर सरकारी मुहर लगाई है। बताया जा रहा है कि सरकार ने बैंकिंग सेक्टर के प्रति बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है। अब ग्राहकों की कमाई की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 लागू किया गया है। इसे मानसून सत्र के कार्यकाल में राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है, बता दें कि इससे पहले ये बिल लोकसभा में पास किया गया था। कहा जा रहा है कि इस नए कानून के तहत देश के सहकारी बैंक आरबीआई के सुपरविजन में काम करेंगे. केंद्र सरकार के मुताबिक, देश के सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दायरे में लाया जाएगा। ताकि ग्राहक अपनी कमाई की सुरक्षा को लेकर बेफिक्र रहे। इस कानून के तहत बैंकों में ग्राहकों के जमा पैसों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी।

बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के तहत लाने के लिए जून में एक अध्यादेश जारी किया था. अब नया कानून इस अध्यादेश की जगह लेगा.

अब देश के 1,482 अर्बन और 58 मल्टीस्टेट कॉपरेटिव बैंक आरबीआई के तहत आएंगे. इस एक्ट के जरिए आरबीआई के पास यह ताकत होगी कि वह किसी भी बैंक के पुनर्गठन या विलय का फैसला ले सकता है।

मालूम हो कि देश में सहकारी बैंकों की लगातार गिरती साख को देखते हुए ग्राहक भी असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है, क्या जिस बैंक में उसने पैसे जमा करें हैं. वह सुरक्षित है या नहीं? चिंता होना भी लाजिमी है क्योंकि मेहनत की कमाई को भला कौन ऐसे व्यर्थ जाने देगा। आए दिन गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट, 1949 में संशोधन का फैसला लिया है।

इस एक्ट के तहत अगर अब कोई बैंक डिफॉल्ट करता है तो बैंक में जमा 5 लाख रुपये तक की राशि पूरी तरह से सुरक्षित है. वित्त मंत्री ने एक फरवरी 2020 को पेश बजट में ही इसे 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था।

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