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Friday, August 28, 2020

डेविट-क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, लागू होने जा रहे हैं ये नए नियम


डेविड कार्ड और क्रेडिट कार्ड केा प्रयोग करने वाले लोग हो जाएं होशियार और वजह जानने के लिए पूरी खबर को पढ़ें। दरसअल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ें कई नियमों में बदलाव किया है। यह नया नियम साल की शुरुआत में जारी किया गये थे। लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण कार्ड जारीकर्ताओं को इन्हें लागू करने के लिए 30 सितंबर 2020 तक का समय दिया गया है। आइए जानते हैं RBI ने कार्ड होल्डर्स के लिए कौन-कौन से रूल बदले हैं। आरबीआई एक आदेश जारी करते हुए बैंकों से कहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त अब ग्राहकों को घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति देनी चाहिए। मतलब विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति न दें।

अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए, उपभोक्ताओं को अलग से अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी चाहिए। इसका भी मतलब साफ है कि उपभोक्ता को जरूरत हैं तभी यह सर्विस उसे मिलेगी और उसे इसके लिए अलग से आवेदन करना होगा। मौजूदा कार्ड्स के लिए, जारीकर्ता अपने जोखिम की धारणा के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। अब यह साफ हो गया है कि आप अपने कार्ड से घरेलू ट्रांजेक्शन चाहते हैं या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इसका निर्णय कभी भी ग्राहक कर सकता है और उसे कौन सी सर्विस एक्टिवेट करनी है और कौन सी डीएक्टिवेट।

आपको बता दें कि उपभोक्ता 24 घंटे सात दिन अपनी ट्रांजेक्शन की लिमिट को कभी भी चेंज कर सकता है। आपको बता दें कि आप अपने एटीएम कार्ड को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन पर जाकर, आईवीआर के जरिए कभी भी इसकी ट्रांजेक्शन लिमिट तय कर सकते हैं। RBI की ओर से जारी एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम 30 सितंबर 2020 से लागू होंगे।


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