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Monday, September 28, 2020

1 अक्टूबर से बदलने वाले है ये 8 जरूरी नियम, आम जनता की जेब पर होगा भारी असर


हर महीने की शुरुआत के साथ देश में कई रोजमर्रा की चीजों में बड़ा बदलाव आता है। अक्टूबर के महीने भी ऐसा ही होगा। अक्टूबर महीने की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में महीने की 1 तरीख से कई चीजों की कीमतों में बड़ा बदलाव आएगा। तो साथ ही कई नियमों में भी फेरबदल होंगे। जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर होगा। अक्टूबर महीने में रसोई गैस और प्रकृति गैस की कीमत, हेल्थ इंश्योरेंस, विदेश से पैसे भेजने पर टीसीएम जैसे कई चीजों की कीमत बदलने वाली है। तो आइए आपको बताते है कि 1 अक्टूबर से कौन-कौन से बड़े बलाव होने वाले है और इसका आज आम जनता की जेब पर कितना असर होगा।

सरसो का तेल
उत्तर भारत में इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल पर एक नया नियम बनाया गया है। जिसका उल्लंघन करना हर किसी को भारी पड़ सकता है। फूड रेग्युलेटर एफएसएसएआई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI-Food Safety and Standards Authority of India) ने नए नियम जारी किया हैं। इस नए आदेश के मुताबिक, अब सरसो की मिलावट किसी खाद्य तेलों में नहीं की जाएगी। एक अक्टूबर से इस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक पत्र भी भेजा गया है। जिसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण ने कहा कि, भारत में किसी भी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसो तेल के सम्मिश्रण पर 1 अक्टूबर 2020 से पूरी तरह रोक होगी।

मिठाई की दुकान
सरकार के नियमों की लिस्ट में अब स्थानिय हलवाई भी आ गए है। जो बाजार में खुली मिठाई या फिर खाने-पीने का सामान बेचते है। स्थानिय मिठाई की दुकान पर खाने-पीने के सामान की क्वालिटी में सुधार करने के लिए सरकार एक नया नियम लेकर आई है। जिसके तहत 1 अक्टूबर 2020 से सभी स्थानिय मिठाई की दुकानों को परातों और डब्बों में रखे सामान की बिक्री करने से पहले मिठाई ‘निर्माण की तारीख’ और बाकि जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। हालांकि अब तक सिर्फ डिब्बाबंद मिठाई या फिर बाकि सामानों पर होता है लेकिन अब से खुली मिठाई को बेचने से पहले उसकी सारी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। ताकि ग्राहक को सारी जानकारी मिल सके।

मोटर व्हीकल के नियमों में बदलाव
सरकार ने 1 अक्टूबर से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इन वाहन नियमों में भी संशोधन किया है। जिसकी जानकारी दी गई है। 1 अक्टूबर से वाहन संबंधी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि को सरकार के वेब पोर्टल के माध्य से मेंटेन किया जा सकेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के जरिए कमंपाउंडिंग, इम्पाउंडिंग, एंडॉर्समेंट, लाइसेंस का सस्पेंशन व रिवोकेशन, रजिस्ट्रेशन और ई-चालान जारी करने आदि का काम भी हो सकेगा। सरकार के यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा। जिससे लोगों को फायदा ही होगा।

विदेश पैसा भेजना हुआ महंगा
1 अक्टूबर से विदेश में पैसे भेजने मंहगा हो गया है। अब से हर शख्स को विदेश में पैसा भेजने के लिए कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) का भुगतान करना होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्स वसूलने की तैयारी की है। जिसके लिए ये नियम बनाया गया है। इसके तहत अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए विदेश पैसे भेजते हो या फिर अपने रिश्तेदारों की आर्थिक मदद के लिए पैसे भेजते है तो आपको 5 फीसदी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) का अतिरिक्ट भुगतान करना होगा। फाइनेंस एक्ट, 2020 (Finance Act 2020) के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की लिबरलाइज्डे रेमिटेंस स्कीेम (LRS) के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्यमक्ति को टीसीएस देना होगा। आपको बता दे कि एलआरएस के तहत 2.5 लाख डॉलर सालाना तक भेज सकते है लेकिन अब इसी रकम को सरकार टैक्स दायरे में लाने की कोशिश की है।

टीवी खरीदना होगा महंगा
1 अक्टूबर से टीवी भी महंगा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने ओपन सेल के इंपोर्ट पर 5 फीसदी कस्टम ड्यूटी छूट लगा रखी थी। जिसे अब सरकार ने हटाने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 30 सितंबर से ओपन सेल के इंपोर्ट पर लगी कस्टम ड्यूटी पर मिली छूट को हटा सकती है। जिसके बाद टीवी खरीदना महंगा हो सकता है। बता दें कि जब भी ओपन सेल शुरू होती है तो ग्राहक की सबसे पहली डिमांड टीवी की होती है लेकिन अब इस फैसले के बाद टीवी पर ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। जिससे भारत में टीवी निर्माण भी प्रभावित हो सकता है।

बीमा नियमों में बदलाव
अक्टूबर के महीने में हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बीमा नियामक आईआरडीएआई के नियमों के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत, 1 अक्टूबर से सभी मौजूदा और नए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसिज को किफायदी दर पर उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, इस दौरान हेल्थ पॉलिसी में ज्यादा बीमारियो को भी कवर किया जाएगा। बता दें कि यह बदलाव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए किया जा रहा है। इसमें और भी कई बड़े बदलाव भी है।

घट सकते है रसोई गैस के दाम
रसोई गैस के दाम हर महीने बदले जाते है। महीने की 1 तारीख को सरकारी कंपनियां रसोई गैस और प्रकृतिक गैस की दाम में फेरबदल करती है। जिसमें कई बार कीमत में उछाल आता है। तो कई बार आम आदमी को राहत मिलती है और कीमते नीचे जाती है। पिछले महीने 14.2 किलोग्राम और 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम में कमी की गई थी। माना जा रहा है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। अक्टूबर महीने में रसोई गैस की कीमत गिर सकती है।

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